छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला: अब प्लास्टिक बोतलों में ही मिलेगी शराब, 1 जून से लागू नई व्यवस्था
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रायपुर, 29 अप्रैल 2026।
छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए शराब बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य में अब जल्द ही शराब केवल प्लास्टिक बोतलों में ही उपलब्ध होगी। यह नया नियम 1 जून 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
सरकार के फैसले के मुताबिक, 31 मई 2026 तक कांच और प्लास्टिक दोनों बोतलों में शराब की बिक्री जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद केवल प्लास्टिक बोतलों का ही उपयोग किया जाएगा।
इस संबंध में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि यह कदम राज्य में शराब की गुणवत्ता सुधारने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बोतलों में छेड़छाड़ करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, जिससे नकली और मिलावटी शराब पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध उत्पाद मिलेगा, बल्कि आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही, शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।
हालांकि, इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि अन्य इसे उपभोक्ता सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम बता रहे हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि 1 जून से लागू होने वाली यह नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और इससे अवैध शराब के कारोबार पर कितना अंकुश लगता है।
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