महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, 30 जून 2026 अंतिम तिथि
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समय पर सत्यापन नहीं कराने पर रुक सकती है ₹1000 मासिक किस्त
रायपुर | विशेष सूचना
छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना के सभी हितग्राहियों के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। विभागीय निर्देशानुसार यह प्रक्रिया 03 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित की जाएगी। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी योजना, भुगतान स्थिति और शिकायत की सुविधा उपलब्ध है। 
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में e-KYC ग्राम पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में किया जाएगा। हितग्राही महिलाएं अपने निकटतम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से यह प्रक्रिया निःशुल्क पूर्ण करा सकती हैं।
नाम मिलान जरूरी
e-KYC केवल उसी स्थिति में सफल होगा, जब महतारी वंदन योजना में पंजीकृत नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह समान हो।
यदि नाम, बैंक खाता, आधार लिंक या अन्य जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो हितग्राही को तत्काल जिला महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन देकर संशोधन कराना होगा। योजना पोर्टल पर आधार लिंक बैंक खाते और DBT सक्रिय होना भी जरूरी बताया गया है।
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⚠️ समय सीमा चूकने पर भुगतान रुकेगा
विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर e-KYC नहीं कराने वाली महिलाओं की योजना राशि अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसलिए सभी हितग्राही समय रहते प्रक्रिया पूर्ण करा लें, ताकि मासिक ₹1000 की सहायता राशि निर्बाध मिलती रहे।
e-KYC पूरी तरह निःशुल्क
महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि e-KYC की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है।
यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी e-KYC के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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